दिल्ली-NCR में GRAP लागू , प्रदूषण में वृद्धि होने से बचने के लिए जाने किन चीजों पर आज से प्रतिबंध लगाया गया है
Delhi-एनसीआर की वायु गुणवत्ता को खराब न करने के लिए केजरीवाल सरकार ने कार्ययोजना बनाई है। वहीं, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को आज (रविवार, 1 अक्टूबर) से कमीशन फॉर एयर क्वालिट मैनेजमेंट (CAQM) ने लागू कर दिया है।
Delhi-GRAP स्टेज 3 में क्या प्रतिबंध हैं?
स्टेज 3 एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 450 के बीच होने पर लागू होता है। इसमें प्लंबिंग, इंटीरियल डेकोरेशन, अन्य निर्माण और जरूरी कार्यों को छोड़कर अन्य काम शामिल हैं। जो कंपनियां पीएनजी का उपयोग नहीं करती हैं, वे क्लीन फ्यूल और बायोमास फ्यूल का इस्तेमाल करके एक हफ्ते में पांच दिन चल सकती हैं। ईंट भट्टे, हॉक मिक्स प्लांट और पत्थर क्रशर जो क्लीन फ्यूल नहीं प्रयोग करते हैं, बंद रहेंगे। एनसीआर में माइनिंग व्यवसाय बंद रहेगा। राज्य सरकार बीएस-3 और बीएस-4 डीजल इंजनों पर प्रतिबंध लगा सकती है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कहा कि अधिकारी वायु गुणवत्ता के खराब होने के मद्देनजर एनसीआर में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाले चार चक्का वाहनों पर रोक लगा सकते हैं। दिल्ली में 24 घंटों का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम चार बजे 397 था जो जनवरी के बाद से सबसे खराब स्तर है। इसके पहले दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक सोमवार को 312, मंगलवार को 302, बुधवार को 271 और गुरुवार को 354 था।
source:navbharattimes.indiatimes or CAQM