उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कैसे काम करेगी?

उत्तराखंड सरकार ने एक ऑनलाइन यूसीसी पोर्टल शुरू किया है, जहां लोग सेवाओं के लिए नौ श्रेणियों के तहत आवेदन कर सकते हैं
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना जारी की और एक ऑनलाइन यूसीसी पोर्टल शुरू किया है, जहां लोग विवाह पंजीकरण, तलाक, लिव-इन संबंधों की समाप्ति और दस्तावेजों या विवादों के प्रसंस्करण से संबंधित शिकायतों और मुद्दों के संबंध में अपील और शिकायत दर्ज करने जैसी सेवाओं के लिए नौ श्रेणियों के तहत आवेदन कर सकते हैं।
यूसीसी नियमों के अनुसार, 26 मार्च, 2010 और संहिता के कार्यान्वयन की तिथि (27 जनवरी, 2025) के बीच हुए विवाहों के मामले में, लोगों को अगले छह महीनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा, जबकि यूसीसी के कार्यान्वयन के बाद हुए विवाहों के मामले में लोगों को विवाह की तारीख से 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा।

तलाक या विवाह निरस्तीकरण के लिए आवेदन करते समय विवाह पंजीकरण का विवरण, तलाक या निरस्तीकरण का आदेश, न्यायालय का मामला क्रमांक, अंतिम आदेश की तिथि, बच्चों का विवरण, अंतिम न्यायालय आदेश की प्रति की आवश्यकता होगी।
यूसीसी लागू होने से पहले लिव-इन रिलेशनशिप के मामले में, जोड़ों को कोड लागू होने की तिथि से एक महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा। जबकि यूसीसी लागू होने के बाद लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश की तिथि से एक महीने के भीतर कराना होगा।
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यूसीसी का क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है
यूसीसी को लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) रजिस्ट्रार होंगे और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उप-रजिस्ट्रार होंगे। जबकि नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम रजिस्ट्रार होंगे और संबंधित नगर निकाय के कार्यकारी अधिकारी उप-रजिस्ट्रार होंगे।
इसी तरह नगर निगम क्षेत्रों में नगर आयुक्त रजिस्ट्रार होंगे और कर निरीक्षक उप रजिस्ट्रार होंगे। छावनी क्षेत्र में संबंधित सीईओ रजिस्ट्रार होंगे और निवासी चिकित्सा अधिकारी या सीईओ द्वारा अधिकृत अधिकारी उप रजिस्ट्रार होंगे। इन सबके ऊपर रजिस्ट्रार जनरल होंगे, जो सचिव स्तर के अधिकारी और महानिरीक्षक पंजीकरण होंगे।